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बागेश्वर उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी, 1,20,000 के करीब मतदाता करेंगे पांच उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

बागेश्वर उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी, 1,20,000 के करीब मतदाता करेंगे पांच उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

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by September 4, 2023 News

4 September. 2023. Dehradun. उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया है कि कल 5 सितंबर 2023 को सवेरे 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच मतदान होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया है कि कुल पांच अभ्यर्थी इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें श्रीमती पार्वती दास भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, बसंत कुमार कांग्रेस के, भगवती प्रसाद समाजवादी पार्टी के, अर्जुन कुमार देव उत्तराखंड क्रांति दल के और भगवत कोहली उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार हैं।

यह सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और उत्तराखंड के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री और इस सीट से विधायक रहे स्वर्गीय चंदन रामदास के निधन के कारण यह सीट खाली हुई थी। उप चुनाव से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप नीचे सूची देख सकते हैं….

मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद बागेश्वर की 47-बागेश्वर (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए Exit Poll के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 05-09-2023 (मंगलवार) को पूर्वान्ह 07:00 बजे से अपरान्ह 07:00 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उल्लिखित उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध है।

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