उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पत्नी को प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दी, पति और बच्चों को छोड़कर गयी थी, जानें पूरा मामला
20 June. 2023. Nainital. देहरादून के एक जिम ट्रेनर ने अदालत में याचिका दाखिल की थी कि उसकी पत्नी, उसे और उसके बेटे-बेटी को छोड़कर चली गई है और फरीदाबाद में किसी व्यक्ति के साथ लिव-इन में रह रही है, जिम ट्रेनर ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसकी पत्नी को फरीदाबाद के व्यक्ति से मुक्त कराया जाए।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने पत्नी को फरीदाबाद में दूसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन में रहने की इजाजत दे दी है, दरअसल अदालत के आदेश पर सभी व्यक्तियों को अदालत में पेश किया गया था, जहां सभी ने अपना पक्ष रखा।
यह मामला नैनीताल हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चल रहा था, सोमवार को मामले से संबंधित सभी व्यक्तियों को अदालत में पेश किया गया, यहां अदालत में पत्नी ने बताया कि उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था इसलिए वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ फरीदाबाद में लिव-इन में रह रही है।
सभी का पक्ष सुनने के बाद अदालत की ओर से कहा गया कि महिला को अपनी मनमर्जी से जीवन जीने का पूरा अधिकार है, इसलिए अदालत की ओर से महिला को अपने प्रेमी के साथ लिव-इन में रहने की अनुमति दे दी गई। इस व्यक्ति के साथ इंटरनेट के माध्यम से महिला की दोस्ती हुई थी जो प्रेम बदल गई और जल्द ही महिला अपने बच्चों और पति को छोड़कर इस व्यक्ति के साथ रहने के लिए फरीदाबाद चली गई।
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