उत्तराखंड में सस्ती शराब के लिए इंतजार लंबा हुआ, हाईकोर्ट ने नयी आबकारी नीति की प्रक्रिया पर रोक लगाई
29 March. 2023. Dehradun. उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं।
शराब ठेकों का समय संपन्न होने के बाद 1 अप्रैल से आबकारी विभाग राजस्व के दृष्टिगत नए सिरे से शराब ठेके संचालित करना चाहता था जबकि दुकानदार प्रक्रिया में ठेका रिन्यू की दी गई समय सीमा को कम बता रहे थे, लिहाजा उन्होंने अदालत का रुख किया था। आपको बताते चलें आबकारी नीति जो कि वर्ष 2023 24 के लिए जारी हुई है, इस पॉलिसी व इसके नियमों पर अदालत की कोई भी रोक नहीं है, अदालत ने सिर्फ समय की कमी मांग को आधार मानते हुए फिलहाल प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं।
आपको बताते चलें आबकारी विभाग ने 29 मार्च को रिन्यू की अंतिम डेट रखी है, वहीं 31 मार्च को लॉटरी की तारीख घोषित कर दी है। आबकारी विभाग द्वारा अंतिम समय तक शराब के ब्रांड के स्लेब तक घोषित नहीं किए गए, ऐसे में कैसे शराब कारोबारी बिना पता किए कि उनकी दुकान में कितना कोटा होगा अपनी दुकान क़ो रिन्यु कर सकते थे, इसलिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि आनन फानन में विभाग ने स्लेब कि list जारी की है
वहीं आबकारी विभाग के सूत्रों की माने तो करीब 1 सप्ताह का और समय ठेका स्वामियों को दिया जा सकता है, आपको बताते चलें अभी भी कई ठेका स्वामियों के द्वारा आबकारी विभाग का राजस्व पूर्ण रूप से जमा नहीं किया गया है। सचिव आबकारी हरिचंद सेमवाल ने बताया है की अदालत से पॉलिसी पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी अथवा रोक नहीं आई है, समय को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, इस बाबत जल्द ही हाईकोर्ट में विभाग अपना जवाब प्रस्तुत करेगा।
दरअसल नई आबकारी नीति में उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी को रोकने के लिए राज्य में शराब के दाम उत्तर प्रदेश के समान ही करने का निर्णय लिया गया है, ऐसे में नई आबकारी नीति के अनुसार राज्य में शराब के दाम सस्ते होने वाले थे, लेकिन प्रक्रिया पर रोक लगने के कारण इसके लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा।
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