
नैनीताल : जिले में 10 अप्रैल को लोक अदालत, पढ़िये किन मामलों को निपटा सकते हैं
नैनीताल – राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिरण द्वारा 10 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से जनपद के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मौहम्मद खान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में भरण-पोषण, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, धन वसूली, आपराधिक शमनीय व सिविल मामले, श्रम विवाद, विद्युत व जलकर सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद/अपराध, धारा 138 एनआईएक्ट के वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जलकर बिल सम्बन्धित मामले, वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर) भूमि अधिग्रहण के मामले, भुगतान व भत्तों से सम्बन्धित सर्विस के मामले, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद, अन्य सिविल मामले (किरायेदार, सुखाधिकार, व्यादेश) आदि मामलों का भी निस्तारण किया जायेगा।
इमरान ने सर्वसाधारण से अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वह किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को नियत करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिवानी न्यायालय परिसर नैनीताल के टेलीफोन नम्बर 05942-237159 पर या ई-मेल आईडी dlsanainital@yahoo.co.in अथवा टाॅल फ्री नम्बर 15100 एवं 18001804000 के माध्यम से सम्पर्क कर सकते हैं।
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