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Uttarakhand स्कूल फीस को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी, कुछ स्कूलों पर कार्रवाई भी हो सकती है

Uttarakhand स्कूल फीस को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी, कुछ स्कूलों पर कार्रवाई भी हो सकती है

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by May 22, 2021 News

देहरादून: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड (देहरादून) द्वारा एक आदेश संख्या- 349-65/2021-22 (21 मई) जारी किया गया है जिसके अनुसार कोरोना काल में स्कूल बंद है और सरकार ने छुट्टियां भी घोषित कर रखी है इसको लेकर सरकार ने कहा था कि जो विद्यालय छात्र हित में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना चाहते हैं वह कक्षाएं संचालित कर सकते हैं लेकिन उसके साथ में शर्त यह होगी कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे। फिर भी जानकारी के अनुसार कई स्कूल इन नियमों को पता होने के बाद भी उल्लंघन कर रहे हैं। कई अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत विद्यालय शिक्षा महानिदेशक से की थी जिसपर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विनय शंकर पांडे (महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा) ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं जिसमें उन्होंने ऐसे प्राइवेट स्कूलों को चिन्हित करने की बात कही है जो ट्यूशन फीस के साथ अन्य फीस भी ले रहे हैं।

ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस से मतलब स्पोर्ट्स और दूसरी तरह के शुल्क जोड़कर अभिभावकों से फीस जमा करने का दबाव बनाना है। आदेश के अनुसार जो स्कूल इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी | आज महानिदेशक विद्यालय शिक्षा के आदेश के अनुसार मात्र ऑनलाइन और अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों को विद्यालय बंद रहने की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति होगी, अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी तरह का कोई दबाव बनाया जाएगा।ऑनलाइन और अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण का लाभ लेने के बावजूद भी शुल्क देने में असमर्थ अभिभावक उल्लेख करते हुए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधन और समिति आदि से शुल्क जमा करने हेतु अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते हैं।

कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी स्थिति में छात्रों को शुल्क जमा करने में बिलंब के कारण स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर भी संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम हेतु विद्यालयों के बंद रहने के अवधि में सरकारी / अर्द्धसरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने एवं उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने के कारण ऑनलाईन / अन्य संचार माध्यमों से कक्षाओं का लाभ लेने के फलस्वरूप नियमित रूप से निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fees) जमा करवाया जायेगा।

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