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उत्तराखंड की महिलाओं के लिए अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण रोक के हाई कोर्ट के आदेश को स्टे किया

उत्तराखंड की महिलाओं के लिए अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण रोक के हाई कोर्ट के आदेश को स्टे किया

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by November 4, 2022 News

4 Nov. 2022. Dehradun/ New Delhi. राज्य में सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत् बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

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