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उत्तराखंड : 6 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू, नियम, छूट और समय तय करने का अधिकार जिलाधिकारियों को

उत्तराखंड : 6 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू, नियम, छूट और समय तय करने का अधिकार जिलाधिकारियों को

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by May 2, 2021 News

उत्तराखंड में उन जिलों में जहां 3 मई तक कर्फ्यू था वहां कल सुबह से फिर 6 मई की सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। पिछले आदेश के मुताबिक इसको कल ही खत्म होना था। इस बार 3 दिन के लिए कर्फ्यू रहेगा, जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी पर वक्त कम किया जाएगा। कर्फ्यू उन सभी शहरों में आगे बढ़ाया जाएगा जहां अभी जारी है। कोविड को नियंत्रित करने के लिए उसकी चेन तोड़ने के लिए अभी कर्फ्यू खत्म करने की स्थिति नहीं आई है, अभी 3 दिन ही कर्फ्यू आगे बढ़ाया जा रहा है, हालात को देखते हुए आगे के फैसले लिए जाएंगे। कर्फ्यू के दौरान समय तय करने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं।

सभी जिलाधिकारियों से बात की जा रही है कि उनके जिले में क्या और किस तरीके की समस्याएं हैं। जो छूट मौजूदा कर्फ्यू आदेश में है वह जारी रहेगी, इनमें मेडिकल स्टोर, दूध, बेकरी, मांस, मछली की दुकान, फल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल पंप खोलना, निर्माण कार्यों को जारी रखने देने, निर्माण कार्यों से जुड़ी सामग्रियों की दुकान खोलना, सरकारी-अर्द्ध सरकारी जरूरी दफ्तरों को खोलना शामिल है। डीएम को अधिकार दिया गया है कि वह अपने यहां दुकानों को खोलने और बंद करने के समय में कमी ला सकते हैं। आज रात तक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

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