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उत्तराखंड सरकार की अनलॉक-4 गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन में सख्ती, राज्य में आने वालों पर कोई पाबंदी नहीं

उत्तराखंड सरकार की अनलॉक-4 गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन में सख्ती, राज्य में आने वालों पर कोई पाबंदी नहीं

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by September 1, 2020 News

केन्द्रीय गृहमंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं, ये गाइडलाइन 1 सितंबर से लागू हो गई है। इसके अनुसार 21 सितंबर से धार्मिक, सामाजिक और अकादमिक कार्यक्रम हो सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 100 व्यक्तियों को इजाजत होगी। सभी लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी जैसे कोविड 19 नियमों का पालन करना होगा। इसी तरह 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खुल सकते हैं। स्कूल, कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। राज्य अपने स्कूलों में 50 फ़ीसदी शिक्षण स्टाफ को आने की अनुमति दे सकते हैं, ताकि वह ऑनलाइन क्लासेज का संचालन कर सकें। कंटेनमेंट जोन के बाहर के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी कभी-कभी निश्चित समय पर अपने स्कूल में जा सकते हैं ताकि वह स्कूल में शिक्षकों से शिक्षण का मार्गदर्शन ले सकें। व्यवसायिक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े संस्थान जैसे आईटीआई इंडियन आंत्रप्रन्योर इंस्टिट्यूट जैसे संस्थान खोल सकते हैं। उच्च शिक्षण में पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट के वह छात्र जिनको प्रैक्टिकल और लैब की जरूरत होती है, अपने कॉलेजों में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर परमिशन लेगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि कोई भी जिला, जिले से लेकर गांव के स्तर तक अपने आप लॉकडाउन लागू नहीं कर सकता है, इसके लिए उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी । राज्य के अंदर व्यक्तियों और सामान के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, इसी तरह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी किसी तरह की रोक नहीं होगी । आइये आपको बता दें कि राज्य में आने वालों को क्या करना होगा….

राज्य में आने पर कोई पाबंदी नहीं है, राज्य में आने से 72 घंटे के अंदर की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव देने वाले क्वारंटीन नहीं होंगे, नहीं तो हाईलोड कोविड शहरों से आने वाले 7 दिन संस्थागत और सात दिन घर पर क्वारंटीन रहेंगे, अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन घर पर क्वारंटीन रहना होगा। बुजुर्ग और जिनके साथ 10 साल से छोटे बच्चे हैं वो क्वारंटीन नहीं होंगे, सात दिन के लिए जरूरी काम से आने वाले क्वारंटीन नहीं होंगे, देहरादून स्मार्ट सिटी पर रजिस्ट्रेशन कराना सबके लिए जरूरी है, इसके लिए आगे गाइडलाइन देखें…..

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