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Uttarakhand पत्नी ने किडनी देने से मना किया, पति ने दे दिया तलाक, जिसने सुना वो हैरान

Uttarakhand पत्नी ने किडनी देने से मना किया, पति ने दे दिया तलाक, जिसने सुना वो हैरान

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by January 26, 2021 News

हरिद्वार की कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में रहने वाली चार माह की गर्भवती महिला को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। इस मामले में ज्वालापुर पुलिस द्वारा पीड़ित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है और हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि महिला द्वारा अपना गुर्दा नहीं दिया गया, तब पति ने महिला को तीन तलाक दे दिया। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने दूसरा निकाह कर लिया है।

मोहल्ला पांवधोई निवासी पीड़ित महिला ने शिकायत देकर बताया कि वह मूल रूप से खाता खेडी सहारनपुर मंडी की रहने वाली है। वर्ष 2013 में उसकी मुलाकात दिलशाद पुत्र स्व० अख्तर निवासी सलेमपुर दादूपुर रानीपुर से हुई थी, 26 दिसंबर वर्ष 2016 में दोनों ने निकाह किया था, पति दिलशाद ने उसे अलग ज्वालापुर के पांवधोई में किराये के कमरे में रखा हुआ था, पीड़ित महिला का कहना है कि मेरे पति को दूसरी शादी करनी थी, जो पैसे वाली हो, मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे पति ने मुझ से निकाह इस वजह से किया था क्योंकि उनकी बहन को गुर्दे की जरूरत थी। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ चंडीगढ़ गुर्दा देने गई भी थी मगर वहां डॉक्टर के कहने पर मैंने गुर्दा नहीं दिया। तब से मेरे पति ने मुझे अलग किराए के मकान पर रखा हुआ था और 1 महीने पहले इनके द्वारा किसी लड़की से सगाई की गई मगर वह टूट गयी क्योंकि लड़की वालों को मेरे बारे में पता लग गया था।
पीड़ित का कहना है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और इस वक्त काफी परेशान हूं क्योंकि मेरा कोई भी परिवार का नहीं है। मेरे द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और मैं चाहती हूं कि कोई वकील होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कोई तो कानून होगा जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो। मैं चाहती हूं कि जब दूसरी महिला से मेरे पति शादी कर रहे हैं तो उसको जो हक मिलेगा वही मुझे मिलना चाहिए।

आरोप है कि, 16 जनवरी को कई लोगों के सामने पति दिलशाद ने पीड़ित महिला को तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि वह चार माह की गभर्वती है। इस मामले पर हरिद्वार एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय का कहना है कि महिला की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। 498A आईपीसी और मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के कानून के तहत इस मामले में हमारे द्वारा जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। महिला द्वारा तहरीर में बताया गया है कि उसके पति ने दूसरा निकाह कर लिया है, इसके आधार पर भी हमारे द्वारा जांच की जा रही है।
धर्म नगरी हरिद्वार में तीन तलाक का यह बड़ा ही अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। जिसमें महिला द्वारा गुर्दा ना देने पर पति ने महिला को तीन तलाक दे दिया। अब महिला की तहरीर पर हरिद्वार ज्वालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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