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पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, 5 लाख तक जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान

पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, 5 लाख तक जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान

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by September 18, 2019 News

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ई-सिगरेट को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है, इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। कैबिनेट ने इसके लिए ई-सिगरेट अध्यादेश, 2019 के निषेध को मंजूरी दे दी। इसके तहत उत्पादन, विनिर्माण, निर्यात, आयात, विज्ञापन सहित सभी 9 क्षेत्रों में गतिविधियों पर रोक रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ई-सिगरेट के कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब ई-सिगरेट को प्रतिबंधित करने से युवाओं और बच्चों को ई-सिगरेट के माध्यम से नशे की लत के जोखिम से बचाने में मदद मिलेगी।

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के बाद कानून तोड़ने पर सजा का भी प्रावधान रखा गया है. इसके तहत पहली बार जुर्म करने पर एक साल की सजा या एक लाख का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान होगा, जबकि बार-बार अपराध करने पर 5 लाख का जुर्माना या 3 साल की कैद अथवा दोनों का प्रावधान रखा गया है।

वहीं केंद्रीय मंत्रिमडल की बुधवार को हुई अहम बैठक में रेलवे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में देने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सरकार लगातार छह सालों से रेलवे कर्मचारियों को राहत देती आ रही है और ताजा फैसले से 11 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदा होगा। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए 2,024 करोड़ रूपए का खर्च आएगा।

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