
केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने अक्टुबर महीने के लिए गाइडलाइन की जारी, पढ़िए और क्या खुलेगा
केन्द्रीय गृहमंत्रालय की ओर से अक्टुबर महीने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, इस गाइडलाइन में 15 अक्टुबर के बाद अब क्या और खुलेगा, ये बताया गया है……
कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टुबर के बाद क्या खुलेगा
सिनेमा, थिएटर, मल्टिप्लेक्सेज 50 प्रतिशत सीटों के साथ खुलेंगे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इसके लिए एसओपी जारी होगी। बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियां लगाई जा सकेंगी। तैराकी के खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल खुलेंगे। एंटर्टेनमेंट पार्क जैसी जगहें खुल सकेंगी, इन सभी के लिए संबंधित मंत्रालयों की ओर से अलग से एसओपी जारी होगी।
स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थानों के संबंध में
15 अक्टुबर के बाद राज्य सरकारें शिक्षण संस्थानों के साथ बात कर और वहां के हालातों को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोल सकेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है। अभिभावकों की राय के बाद ही छात्र स्कूल जा सकेंगे। हालांकि उच्च शिक्षा संस्थानों में 15 अक्टुबर के बाद भी केवल रिसर्च स्कॉलर और जिनको प्रैक्टिकल या लैब की जरूरत है, वो लोग ही जाएंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जमावड़े के लिए भी राज्य सरकारों को पूरी अनुमति दे दी गयी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात अभी बंद रहेगा, कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टुबर तक लॉकडाउन रहेगा।
आपको बता दें कि अभी तक केन्द्र सरकार की ओर से जारी की जाने वाली गाइडलाइन को अनलॉक नाम दिया जाता था और सितंबर तक अनलॉक के चार चरण पूरे हो चुके थे। अब जारी गाइडलाइन का नाम रिओपनिंग दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को छोड़कर बाकी बचे क्षेत्रों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को पूरे आदेश दे दिये गये हैं।
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