
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, इन सामानों के उपयोग और बिक्री पर जुर्माना और सजा, पढ़िए लिस्ट
1 July. 2022. New Delhi. पूरे देश में कूड़े एवं अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से आज 1 जुलाई, 2022 से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़े सामानों के मिलने पर अब जुर्माने और जेल की सजा की व्यवस्था की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक के सामानों में ऐसे प्लास्टिक के सामान शामिल हैं जो सिर्फ एक बार उपयोग किए जा सकते हैं। आगे हम सरकार द्वारा जारी ऐसे सामानों की पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं। देखिए वीडियो….
समुद्री पर्यावरण सहित स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम पर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के प्रतिकूल प्रभावों को वैश्विक स्तर पर पहचाना गया है। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के कारण होने वाले प्रदूषण को दूर करना सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती बन गया है।
केंद्र सरकार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से उत्पन्न कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में ये वस्तुएं शामिल हैं-
प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड
गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
प्लास्टिक के झंडे
कैंडी स्टिक
आइसक्रीम स्टिक
सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल)
प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे
मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर।
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