नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा से कर्मचारियों की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाई, 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी
15 Oct. 2022. Nainital. उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए विधान सभा सचिवालय के दिनांक 27, 28 व 29 सितंबर के बर्खास्तगी आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है, साथ ही कोर्ट ने इस मामले में विधान सभा सचिवालय से चार सप्ताह के जवाब पेश करने को कहा है, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे! अगर सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर सकती है, ऐसे में अब इस मामले कि अगली सुनवाई 19 दिसंबर नियत की गई है।
आपको बता दें कि अपनी बर्खास्तगी के आदेश को बबिता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट व कुलदीप सिंह अन्य कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है,याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत व रविन्द्र सिंह बिष्ट ने कोर्ट को अवगत कराया कि विधान सभा अध्यक्ष के द्वारा लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है!
अपील में कहा गया है कि बर्खास्तगी आदेश में उन्हें किस आधार पर और किस वजह से हटाया गया कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया न ही उन्हें सुना गया, जबकि उनके द्वारा सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की भांति कार्य किया, एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं है, यह आदेश विधि विरुद्ध है।
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