पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, बताया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन
4 Jan. 2022. Dehradun/ New Delhi. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप के बाद नैनीताल उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया है।
दरअसल पत्रकार और वर्तमान विधायक उमेश कुमार की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी, इस याचिका की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पक्ष भी नहीं सुना गया, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को एकतरफा बताया, इस मामले में राज्य की ओर से प्रस्तुत एडवोकेट वंशजा शुक्ला ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का पक्ष रखा। वही पिछली सुनवाई के दौरान उमेश कुमार के वकील कपिल सिब्बल की ओर से मामले का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा गया था, जिसके लिए 4 जनवरी की तारीख तय की गई थी।
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