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Uttarakhand पढ़िए आपके जिले को 20 अप्रैल से लॉकडाउन से कितनी मिलेगी छूट, तीन हिस्सों में बंटा राज्य

Uttarakhand पढ़िए आपके जिले को 20 अप्रैल से लॉकडाउन से कितनी मिलेगी छूट, तीन हिस्सों में बंटा राज्य

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by April 11, 2020 News

उत्तराखंड में लॉकडाउन-2 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार सख्ती से लागू कर दिया गया है, वहीं लॉकडाउन दो की घोषणा के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल से देश के कई हिस्सों में छूट देने की बात कही थी। उत्तराखंड में 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न जिलों को छूट देने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री के दिशानिर्देशों के तहत राज्य सरकार ने राज्य को तीन हिस्सों में बांट दिया है। 16 April 2020.

राज्य स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोनावायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए गए हैं। रेड जोन में उन जिलों को रखा गया है जिनमें 18 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऑरेंज जोन में उन जिलों को रखा गया है जिनमें 1 से 17 तक कोरोनावायरस के मरीज पाए गए हैं। ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां अभी तक कोई भी कोरोना पोजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। रेड जोन में देहरादून जिले को रेड जोन में रखा गया है, यहां 3 मई तक लॉक डाउन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है, यहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन इन जिलों में हॉटस्पॉट घोषित किए गए इलाकों में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हॉटस्पॉट वो इलाके हैं जहां कोरोनावायरस के मरीज मिले हैं। अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों को इस जोन में रखा गया है, यहां 20 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा छूट दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि इन जिलों को किस तरह की छूट दी जा सकती है।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण भारत में कल कारखानों को चलाने की छूट, कृषि कार्य करने की छूट, कृषि से संबंधित क्रियाकलापों की छूट और 20 अप्रैल के बाद जरूरी कामों के लिए निजी वाहनों और कुछ व्यवसायों, कार्यालयों को कुछ शर्तों के साथ चलाने देने की छूट शामिल है। गांव में मनरेगा के तहत काम कराने की भी छूट दी जा रही है, कृषि कार्यों में कुछ शर्तों के साथ पहले से छूट है। लेकिन यह सभी छूट ग्रीन जोन और ऑरेंज जॉन के हिसाब से होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आवश्यक किये जा सकते हैं। स्थानीय गतिविधियों को देखते हुए जल्द ही विभिन्न जोन के हिसाब से राज्य सरकार दी जाने वाली छूट के दिशा निर्देश जारी करेगी, इसी को देखते हुए पूरे राज्य को तीन जोन में बांट दिया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand News

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