फिलहाल नहीं तोड़े जाएंगे हल्द्वानी के 4,365 घर, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश पर लगाई रोक
5 Jan. 2023. New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने और 4,365 घरों को तोड़ने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले के मानवीय पहलू को भी देखना होगा, अदालत की ओर से रेलवे और राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि पुनर्वास के लिए क्या-कुछ किया जा रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेलवे का विकास भी नहीं रुकना चाहिए और रेलवे को नोटिस जारी कर जमीन से संबंधित जानकारी मांगी है।
दरअसल लंबे समय से हल्द्वानी के वनभूलपुरा के गफूर बस्ती इलाके की जमीन को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, इस जमीन पर 4,300 से भी ज्यादा घर बने हुए हैं और 5000 के करीब परिवार यहां रहते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इसे रेलवे की जमीन पर हुआ अतिक्रमण बताते हुए लंबे समय तक चले मामले के बाद हाल ही में फैसला दिया था की जमीन से अतिक्रमण एक हफ्ते का नोटिस देकर हटा दिया जाए।
इसके बाद यहां बसे परिवारों को नोटिस जारी कर 10 जनवरी तक का समय दिया गया था उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू होनी थी इस सब के बीच यहां रह रहे हैं हजारों लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन और इबादत में जुट गए थे।
इस मामले में यहां राजनीति भी काफी गरमा गई थी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से यहां लोगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया तो वहीं बीजेपी की ओर से इसे कांग्रेस के समय में हुआ अतिक्रमण बताया गया।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए इस निर्णय के बाद यहां 20 हजार के करीब लोगों ने राहत की सांस ली है, दरअसल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के कारण यहां 5000 के करीब परिवारों के सामने घर का संकट खड़ा हो गया था।
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