उत्तराखंड आने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना
23 Dec. 2022. Nainital. अगर आप उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं, यह खबर जरूर पढ़ें। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से उत्तराखंड में पर्यटकों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं प्लास्टिक कचरे और कुड़े के संदर्भ में एक सख्त आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के बाद अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं और अपनी गाड़ी में एक छोटा डस्टबिन लेकर नहीं आ रहे हैं तो आपको उत्तराखंड में भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
दरअसल उत्तराखंड में हाल के दिनों में चार धाम यात्रा में यात्रा कर रहे लोगों के द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक और कूड़े को देखते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट का यह आदेश सामने आया है। आदेश के अनुसार अगर आप उत्तराखंड में आते हैं और आपकी गाड़ी में छोटा डस्टबिन नहीं है तो आपको उत्तराखंड में नहीं घुसने दिया जा सकता है या आप को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
इस याचिका को अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव की तरफ से डाला गया था, अदालत में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों के कमिश्नर भी पेश हुए। सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि अदालत की तरह ही सरकार भी पर्यटकों द्वारा उत्तराखंड में फैलाए जा रहे प्लास्टिक और कूड़े को लेकर चिंतित है। कुमाऊं कमिश्नर की ओर से बताया गया कि 750 स्थलों में से 500 स्थल साफ कर दिए गए हैं, वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि चारधाम यात्रा के बाद सभी जिलों में प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है।
दरअसल उत्तराखंड में पर्यटकों द्वारा फैलाए जा रहे प्लास्टिक कूड़ा और चार धाम यात्रा जैसी धार्मिक यात्राओं के दौरान फैलाए जा रहे हैं कूड़े और कचरे की समस्या काफी गंभीर है। मुख्य मार्गों पर सड़क के दोनों और इस तरह के कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं।
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