Uttarakhand, अब 20 अप्रैल के बाद सिर्फ ये छूट मिलेगी, राज्य कैबिनेट ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन का निर्णय लिया
उत्तराखंड में राज्य कैबिनेट ने एक बैठक कर केन्द्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को राज्य में लागू करने की रणनीति बनाई, 20 अप्रैल से कोरोना से मुक्त जिलों को अलग-अलग जोन बनाकर लॉकडाउन से छूट देने के प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया गया है और लॉकडाउन-2 की केन्द्र की गाइडलाइन को देखते हुए 3 मई तक राज्य के सभी जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने का फैसला किया गया है, गृहमंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जिलों में कुछ गतिविधियों की छूट दी गई है, जिनमें कृषि, मत्स्य पालन, छोटे उद्योग, स्थानीय निर्माण कार्य, मनरेगा के काम आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में केन्द्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों को राज्य में सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया। सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है और मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है। आइये अब आपको बता दें कि केन्द्र की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको अब क्या-क्या गतिविधियों में छूट मिलेगी। पहले आपको बता दें कि हॉटस्पॉट घोषित कर सील किये इलाकों में कोई गतिविधि नहीं होगी।
लॉकडाउन के दौरान विवाह में सिर्फ पांच लोग शामिल होंगे, अंत्येष्टि में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। केन्द्र की गाइडलाइन के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में किसी भी तरह की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जरूरी सामान खरीद, आवश्यक सेवाओं और लॉकडाउन से छूट वाले क्षेत्रों में काम करने वाले लोग चौपहिया में एक व्यक्ति पीछे और ड्राइवर, दुपहिया में सिर्फ एक व्यक्ति सफर कर सकेगा। राज्य सरकार के मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि 20 अप्रैल के बाद केन्द्र की गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण और औद्योगिक इलाकों में उद्योग चल सकेंगे, उद्योगों को आधे श्रमिकों से काम चलाना होगा, श्रमिक स्थानीय स्तर पर लाने होंगे, बाहर से नहीं आ सकेंगे, कोविड-19 स्वास्थ्य गाइडलाइन का पालन करना होगा। उद्योगों को इसके लिए 20 अप्रैल तक जिलाधिकारी को आवेदन करना होगा। जरूरी सेवाओं वाले सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सचिवालय और विधानसभा में शुक्रवार से कामकाज शुरू होगा। कृषि कार्य, फार्मा उद्योग और इससे जुड़े सभी कामकाज जारी रहेंगे, जिलों में स्थानीय निकायों द्वारा छोटे निर्माण कार्यों को किया जा सकेगा, मजदूर बाहरी जिलों से नहीं ला सकेंगे। राज्य सरकार के मंत्री मदन कौशिक के अनुसार निर्माण कार्यों को करने के लिये निर्माण सामग्री की दुकानों को खोलने के लिये केन्द्रीय गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी गई है। सभी जिलों में लॉकडाउन प्रभावी तरीकों से लागू होगा, सार्वजनिक परिवहन, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल सब बंद रहेंगे। जिन क्षेत्रों में कामकाज शुरू करने की इजाजत मिल रही है वहां कोविड-19 के स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने पर इजाजत वापस ले ली जायेगी और कड़ी कार्रवाई भी होगी। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand News
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