Uttarakhand क्वारंटीन करने पर ग्राम प्रधान और सेंटर पर पथराव, एक प्रवासी ने घर पहुंच पत्नी और मां को भी पीटा
उत्तराखंड में आजकल कोविड-19 बीमारी के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को घर लाने का एक अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्यों से विशेष ट्रेनों के जरिए उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को उत्तराखंड सीमा तक लाया जा रहा है और उसके बाद इन लोगों की जांच कर इन्हें इनके गांव में भेजा जा रहा है। जहां ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है कि वह बाहर से आने वाले प्रवासियों को कम से कम 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन करवाएं या संस्थागत क्वारंटीन करवाएं। आपको उत्तराखंड की एक ऐसी घटना बताते हैं जहां ग्राम प्रधान द्वारा जब बाहर से आए 2 प्रवासियों को गांव के स्कूल में क्वॉरेंटाइन होने के लिए कहा गया तो उन्होंने न सिर्फ ग्राम प्रधान पर हमला कर दिया बल्कि गांव पहुंचकर सीधे अपने घर में पहुंचे और एक प्रवासी ने अपनी मां और पत्नी पर भी हमला किया।
घटना नैनीताल की है यहां ग्राम पंचायत ओखालढूंगा में बनाये गये क्वारेन्टाइन केन्द्र में शराब पीकर हंगामा करने वालों लोंगो पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान ओखलढूंगा विकास खण्ड कोटाबाग प्रीति चौरसिया ने लिखित शिकायत देकर बताया है कि उनके द्वारा प्राथमिक विद्यालय ओखलढूंगा में प्रशासन के निर्देशों के क्रम में क्वारेटाइन केन्द्र बनाया गया है। विगत 11 मई को 2 व्यक्ति इस केन्द्र में क्वारेन्टाइन किये गये थे तथा 12 मई को ग्राम सभा में 9 प्रवासी आये जिनको क्वारेन्टाइन सेन्टर में रखा गया। 12 मई को रोहतक हरियाणा से आये 9 व्यक्तियों में से 2 प्रवासी जगदीश सिंह जैतवाल पुत्र धामसिंह तथा मनमोहन सिंह जैतवाल पुत्र धाम सिंह ने शराब पीकर ग्राम प्रधान व ग्राम सभा के जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र भाषा, गाली- गलौज पथराव और जानलेवा हमला किया गया। इनके द्वारा नारायण सिंह जैतवाल पहले से क्वारेन्टाइन थे उनपर भी जानलेवा हमला किया गया । दोनों व्यक्तियों ने जब ग्राम सभा में प्रवेश किया तो वह पहले अपने घर गये। जगदीश सिंह द्वारा अपनी माता व अपनी पत्नी पर भी हमला किया गया। इस प्रकार इन दोनों शराबी एवं उत्पाति क्वारेन्टाइन व्यक्तियों ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत उल्लंघन किया है, इससे गांव में भय का महौल है। इनकी करतूतों एवं खुले आम घूमने से ग्रामीणों में संक्रमण होने का भय है। लिहाजा इन दोनो के उपर कार्रवाई की जाये।
ग्राम प्रधान प्रीति चौरसिया के शिकायती पत्र के बाद सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 व आई.पी.सी आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand News
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