उत्तराखंड : सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश, पढ़िए कार्यालय आने के लिए क्या कहा गया है इसमें
उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय आने को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से ताजा आदेश जारी किया गया है, आदेश में कहा गया है कि 3 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाओं में उच्च अधिकारी उन्हीं कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाएं जिनकी अति जरूरत है, आगे देखिए पूरा आदेश….
दरअसल 18 मार्च को राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए पहला आदेश जारी किया गया था, आज जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 से लड़ाई और सोशल डिस्टेंसिंग की जरुरत को देखते हुए 18 मार्च को जारी आदेश 3 मई तक प्रभावी रहेगा। आवश्यक सेवाएं कौन-कौन सी हैं और किन परिस्थितियों में कर्मचारियों को कार्यालय आना पड़ सकता है, इसके लिए आगे हम आपको दोनों आदेश दिखा रहे हैं….
कर्मचारियों से कहा गया है कि वो फोन पर उपलब्ध रहें और अपने अधिकारियों के संपर्क में रहें। अब देखिए दोनों आदेश, पहले आज का आदेश और फिर 18 मार्च का…
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