उत्तराखंड : पंचायत चुनाव के बदल गए हैं नियम, कई लोग नहीं लड़ पाएंगे अब चुनाव
उत्तराखंड में अब अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे । साथ ही साथ पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए शैक्षिक योग्यता भी तय कर दी गई है । दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है, सदन में आज तीन दिनी सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस के भारी हंगामे के बीच इस विधेयक को पास किया गया, कांग्रेस सदस्य मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री के करीबियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सदन में हंगामा कर रहे थे ।
नए नियम के मुताबिक पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को वंचित कर दिया गया है, वहीं सामान्य वर्ग के लिए दसवीं और महिला एससी, एसटी के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। राज्यपाल की मंज़ूरी मिलते ही विधेयक तत्काल लागू हो जाएगा। इसके बाद आने वाले पंचायत चुनाव संशोधित विधेयक के आधार पर ही होंगे। पहले सत्र के लिए दो दिन का समय तय किया गया था जिसे बाद में तीन दिन का किया गया, वहीं विधायी कार्य के रूप में सरकारके पास केवल पंचायतीराज संशोधन विधेयक था ।
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