उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों से होगी वसूली, नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि वो उनको सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए आवास का किराया जमा करें ।संबंधित विभाग इन मुख्यमंत्रियों से आज तक के किराए की वसूली करें।
ये आदेश अदालत ने उस याचिका पर दिए हैं जिसमें कहा गया था कि पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों भगत सिंह कोश्यारी, पं स्व. नारायण दत्त तिवारी, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूड़ी व विजय बहुगुणा को सरकारी आवास आवंटन से कुल 2.85 करोड़ रूपये की धनराशि बतौर किराया आंकी गयी है। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर 4757758 रूपये, स्व0 नारायण दत्त तिवारी पर 1,12,98182 रूपये, रमेश पोखरियाल निशंक पर 40,95,560 रूपये, भुवनचंद्र खंडूड़ी पर 46,59,776 रूपये व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर 37,50,638 रूपये बकाया हैं। याचिका में कहा गया था कि उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री आवास आवंटन नियमावली 1997 को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करार किया है, साथ ही कहा था कि सन् 2004 में जारी आवास आवंटन संबंधी शासनादेश भी पूर्व मुख्यमंत्रियों पर लागू नहीं होता है।
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