हरीश रावत स्टिंग मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, अगली तारीख 2 मार्च की
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के स्टिंग मामले में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अब दो मार्च को होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सीबीआई बिना कोर्ट के अनुमति के चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। इस मामले में हरीश रावत की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई, अगली तारीख दो मार्च तय की गई है। Harish Rawat, Sting, FIR, Nainital High Court, 7 January, 2020
दरअसल रावत की तरफ से दर्ज एफआईआऱ में कहा गया है कि सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है, दरअसल सीबीआई ने इस मामले में रावत के साथ ही स्टिंग चलाने वाले न्यूज चैनल संचालक और वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है । 2016 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद ये वीडियो सामने आया था, जिस पर राष्ट्रपति शासन के दौरान सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, हालांकि बाद में हरीश रावत सरकार बहाल होने पर सीबीआई जांच का फैसला राज्य कैबिनेट ने रद्द कर एसआईटी जांच की घोषणा की थी। इसी को मद्दा बनाकर हरीश रावत की ओर से सीबीआई एफआईआऱ रद्द करने की अदालत से मांग की है। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें….Mirror Uttarakhand News
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