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उत्तराखंड को क्या छूट मिलेगी लॉकडाउन-4 में, पढ़िए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

उत्तराखंड को क्या छूट मिलेगी लॉकडाउन-4 में, पढ़िए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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by May 17, 2020 News

पूरे देश में लॉक डाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में राज्यों को काफी छूट दी गई है, राज्यों को अपने राज्य में या दो राज्यों के बीच में दूसरे राज्य की सहमति से बस सेवा या यात्री परिवहन सेवा चलाने देने की छूट दी गई है। इस संबंध में अंतरराज्यीय परिवहन के लिए दोनों राज्यों की सहमति जबकि राज्य के अंदर यात्री परिवहन की अनुमति राज्य दे सकते हैं, हालांकि ऐसा फैसला लेने की स्थिति में राज्यों को कोविड-19 स्वास्थ्य नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना होगा। राज्य के भीतर ग्रीन, ऑरेंज, रेड, बफर और कंटेंटमेंट जोन तय करने का अधिकार भी राज्यों को दे दिया गया है। राज्य कोविड-19 स्वास्थ्य गाइडलाइन के अनुसार अब अपने जोन को तय कर सकेंगे। राज्य होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे सकते हैं। माना जा रहा है कि इस संबंध में उत्तराखंड सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी।

आइए अब आपको बता दें कि लॉकडाउन-4 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा….

क्या बंद रहेगा

घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें, मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम, सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक पूरे देश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर कर्फ्यू रहेगा।

क्या खुलेगा

अधिकतर नियम लॉकडाउन 3 की ही तरह हैं, कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह पर दुकानें खुलेंगे, इसके लिए अलग-अलग वक्त तय किया जा सकता है। राज्यों के द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, बफर और कंटेनमेंट जोन तय किए जाएंगे। ऑरेंज और रेड जोन के कंटेंटमेंट एरिया में काफी प्रतिबंध रहेंगे, लेकिन उसके अलावा अन्य जगहों पर अधिक प्रतिबंध नहीं हैं। जिला अधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए लॉक डाउन के नियमों को और सख्त करने के अधिकार दिए गए हैं। देखिए गृह मंत्रालय का आदेश….

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