राज्यसभा से भी पास हुआ नागरिकता विधेयक, असम में कर्फ्यू और त्रिपुरा में सेना तैनात
नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया है, इस बिल के पास होने के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह गैर-मुस्लिम समुदाय के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को बताया कि इस विधेयक से करोड़ों लोगों को सम्मान केसाथ जीने का अवसर मिलेगा, अमित शाह ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई लेना-देना नहीं है, विपक्ष अल्पसंख्यकों को डरा रहा है जबकि मोदी सरकार में वो पूरी तरह सुरक्षित हैं । Rajya Sabha has passed the Citizenship (Amendment) Bill, 2019, जहां एक तरफ ये बिल संसद से पास हो गया है वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर विरोध भी जारी है, असम )Assam) के दस जिलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा गुवाहाटी (Guwahati) में कर्फ्यू लगा दिया गया है, त्रिपुरा और असम में प्रशासन ने अब तक तीन सेना की टुकड़ियों की मांग की है, जिनमें से दो की तैनाती त्रिपुरा )Tripura ) में कर दी गई है और असम में तीसरी टुकड़ी तैयार है।
लोकसभा से पारित हो चुके विधेयक के उच्च सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी और फिर ये कानून अमल में आ जाएगा, इस बिल से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ( Pakistan, Bangladesh, Afghanistan ) में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों ( non-Muslim refugees) को भारत की नागरिकता (Indian nationality/Citizenship) 11 साल की बजाय 5 साल में ही मिल सकेगी, शर्त ये हा कि भारत की नागरिकता 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आये लोगों को मिलेगी ।अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें….Mirror Uttarakhand News.
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