बन गया इतिहास, संसद से पास हो गया तीन तलाक बिल, अब होगी तीन साल की सजा
आखिर दशकों के इंतजार के बाद आज तीन तलाक विधेयक पास हो गया । आज राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद पर्ची के जरिये वोटिंग कराई गयी। जिसमें बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े। जबकि विरोध में 84 वोट पड़े । जेडीयू, एआईडीएमके, बीएसपी, टीडीपी और टीआरएस के सासंदों ने सदन से वाकआउट किया। तीन तलाक संबंधी बिल राज्यसभा में सिलेक्ट कमिटी को भेजे जाने के मामले पर रिजेक्ट हुआ। सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने के पक्ष में 84 और विपक्ष में 100 वोट मिले। बिल में क्रिमिनल प्रोसीजर के विरोध में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए अमेंडमेंट भी 84 के मुकाबले 100 वोटों से खारिज किया गया। बीजेपी और कांग्रेस ने इसके लिए व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। यह विधेयक पिछली लोकसभा में भी पारित हुआ था पर राज्यसभा ने इसे लौटा दिया था। सरकार कुछ बदलावों के साथ यह बिल दोबारा लेकर आई थी ।
इस बिल के कानून बन जाने के बाद इसका उल्लंघन करनेवालों को तीन साल कैद की सजा होगी। तीन तलाक पर अध्यादेश के बाद प्रतिबंध पहले से ही लगा हुआ था लेकिन इसे पास कराना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक थी। एनडीए सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद यह पहला बिल है जिसे संसद से पास कराया गया है ।
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