इस दिवाली आप फोड़ पाएंगे पटाखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी हैं ये शर्तें
पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा, बल्कि देश मे ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे , जिसमें प्रदूषण कम हो। दरअसल कोर्ट मे पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब देशभर में सिर्फ लाइसेंस धारक पटाखा विक्रेता ही पटाखा बेच पाएंगे , साथ ही कोर्ट ने कहा है कि देशभर में रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़ जाएंगे , सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखा बिक्री पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई है कि जो पटाखे बेचे जाएं, उनमें प्रदूषण काफी कम हो ।
वहीं पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने आतिशबाजी कम करने की शपथ ली थी। दिवाली के दौरान पटाखों को जलाने से होने वाले हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरूआत की गई है। इन पटाखों में ज्वलनशील रासायनिक तत्व होते हैं जिनके जलने से तेज आवाज के साथ धुंआ भी निकलता है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
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