उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के विज्ञापन को किया रद्द
3 August. 2022. Nainital. नैनीताल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 2021 में विभिन्न डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए निकाली गई 455 पदों की भर्ती के विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है! हाई कोर्ट ने इस विज्ञापन को दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के खिलाफ बताया है, हाईकोर्ट की ओर से राज्य लोक सेवा आयोग को दोबारा इन पदों के लिए विज्ञापन निकालने का आदेश दिया गया है!
दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 2021 में निकाले गए विभिन्न डिग्री कॉलेजों में 455 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के विज्ञापन के खिलाफ कुछ दिव्यांगों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इसमें कहा गया था कि विज्ञापनों में दिव्यांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि इसके बाद इन पदों पर दिव्यांगों के लिए कोई सीट नहीं बची है!
आपको बता दें कि यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की अदालत में चल रही थी!
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