Uttarakhand : नैनीताल जिले में फिर पुराने कोरोना नियम, उल्लंघन करने पर 500 से 1000 रुपये का जुर्माना
28 April. 2022. हल्द्वानी जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कोविड -19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के मद्देजनर संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भॉति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर निकलने पर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कॉर्फ पहनना अनिवार्य किया है साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड – 19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप रू0 500 से रू0 1000 तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को इसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand News
( उत्तराखंड की नंबर वन न्यूज, व्यूज, राजनीति और समसामयिक विषयों की वेबसाइट मिरर उत्तराखंड डॉट कॉम से जुड़ने और इसके लगातार अपडेट पाने के लिए नीचे लाइक बटन को क्लिक करें)