उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर आप भी दे सकते हैं सुझाव, समिति ने राज्य के नागरिकों और सिविल संस्थाओं से की अपील
8 September. 2022. Dehradun/ New Delhi. उत्तराखण्ड के निवासियों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कानूनों – विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और रखरखाव व संरक्षता विषय पर मसौदा कानून तैयार करने या मौजूदा कानून में संशोधन करने तथा समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के सम्बंध में रिपोर्ट देने हेतु सरकार ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्यक विचार करने के लिए समिति उत्तराखण्ड के नागरिकों एवं उत्तराखण्ड में अवस्थित संस्थाओं जिनमें सरकारी इकाईयाँ,सरकारी संस्थायें, सामाजिक समूह व समुदाय, धार्मिक संस्थायें व राजनीतिक दल शामिल हैं, से अपील करती है कि वे इस संबंध में अपने मत, विचार, संस्तुति व प्रत्यावेदन 30 दिनों यानिकी दिनांक 07/10/2022 तक निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम द्वारा उपलब्ध करायें।
वेबसाइट
https://www.ucc.uk.gov.in
ई-मेल
official-ucc@uk.gov.in
डाक पता
कार्यालय – विशेषज्ञ समिति,
समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड
राज्य अतिथि गृह (एनेक्सी)
निकट राज भवन, देहरादून
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