उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मशीनों से खनन पर रोक लगाई, रॉयल्टी को लेकर भी सरकार से जवाब तलब
19 Dec. 2022. Nainital. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है, इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से सभी जिला अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही रॉयल्टी को लेकर हाईकोर्ट की ओर से सरकार से जवाब तलब किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आरसी खुल्बे की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं, वहीं न्यायालय की ओर से सरकारी और निजी रॉयल्टी में अंतर को लेकर भी राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है।
एक जनहित याचिका में न्यायालय के समक्ष बताया गया है कि राज्य में मशीनों से खनन की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद भी निजी खनन कारोबारी मशीनों से खनन कर रहे हैं। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकारी खनन के लिए प्रति कुंतल ₹31 की रॉयल्टी जबकि निजी खनन कारोबारियों के लिए ₹12 की रॉयल्टी निर्धारित है, ऐसे में निजी खनन कारोबारी राज्य को कम टैक्स दे रहे हैं। न्यायालय ने इस संबंध में स्थिति साफ करने के लिए सचिव खनन को नोटिस जारी किया है और मामले में शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा है।
जनहित याचिका हल्द्वानी के गगन पाराशर नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई है, जनहित याचिका में जहां एक तरफ मशीन से खनन करने की बात कही गई है तो वहीं निजी खनन कारोबारियों की रॉयल्टी की कम दरें निर्धारित होने के कारण ग्राहक सरकार से कम और निजी खनन कारोबारियों से ज्यादा माल खरीद रहे हैं, ऐसे में सरकार को हो रहे नुकसान की जानकारी भी अदालत में दी गई है।
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