UKSSSC भर्ती मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज की, एसटीएफ की जांच पर जताया भरोसा
19 Oct. 2022. Nainital. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है, यह याचिका नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की ओर से दायर की गई थी। वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने आज 12 अक्टूबर को सुरक्षित रखे निर्णय को सुनाते हुए एसटीएफ की जांच पर भरोसा जताते हुए ये निर्णय लिया है।
दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता भुवन कापड़ी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एसआईटी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले की जांच सही तरह से नहीं कर रही है, याचिका में यह भी कहा गया था कि एसआईटी की ओर से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वह छोटे मोटे लोग हैं, जबकि इस पूरे घोटाले में बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा गया है। इसमें यू.पी.और उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी और नेता शामिल हैं और सरकार उनको बचा रही है, इसलिए इस मामले की जांच एस.टी.एफ. से हटाकर सी.बी.आई.से कराई जाए।
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