11 जून की UKSSSC वन दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर नया अपडेट, ये आदेश हुआ जारी
9 June. 2023. Dehradun/ Haldwani. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दरोगा (वन विभाग) की लिखित परीक्षा 11 जून 2023 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। इस बीच आयोग की तरफ से बताया गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ अराजक तत्व इस परीक्षा के स्थगित होने की गलत जानकारी दे रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, आयोग ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है। वहीं परीक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और परीक्षा केंद्र के आसपास कड़े नियम लागू किए गए हैं, इन नियमों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ें….
परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक समस्त परीक्षा केन्द्रों में चारों तरफ 200 गज की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है। परीक्षा के सुचारू एवं सफल सम्पादन हेतु प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है कि समाज के अवांछनीय तत्व परीक्षा के दौरान अशान्ति एवं अव्यवस्थायें फैलाने का प्रयास ना करें।
हल्द्वानी में परगना मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह ने कहा कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के 100 गज के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित सैक्टर मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्लभ आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 गज की परिधि में नहीं आयेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के 200 गज की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटे स्टेट मशीन/फैक्स नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही परीक्षा स्थलों के पास किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थलों पर नकल आदि कराने का प्रयास नही करेगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थलों के पास ड्रोन कैमरे आदि का संचालन नही करेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति परीक्षाओं में व्यवधान पैदा करने संबंधी कोई कृत्य नहीं करेगा।
परगना मजिस्ट्रेट ने कहा कि उक्त आदेश 11 जून 2023 को परीक्षा की समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रों के 200 गज परिधि में लागू होंगे। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार से उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
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