अंकिता भण्डारी हत्या कांड में सीबीआई जांच को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, परिजनों को हाथ लगी निराशा
21 Dec. 2022. Nainital. ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में काम करने वाली पौड़ी की अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, दरअसल हाई कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए गए थे, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका को ठुकरा दिया है, वहीं एसआईटी की जांच पर विश्वास किया है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल खंडपीठ में यह मामला चल रहा था, मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। अदालत की ओर से याचिका में अंकिता भंडारी के परिजनों को भी पक्षकार बनाया गया था और उनका पक्ष भी सुना गया था।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि एसआईटी सही जांच कर रही है। अंकिता भंडारी के माता-पिता ने भी याचिका में प्रार्थना पत्र देकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की थी, अदालत की ओर से परिजनों को भी पूछा गया कि उन्हें एसआईटी जांच पर भरोसा क्यों नहीं है, इसके बाद तमाम पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत की ओर से सीबीआई जांच की जरूरत नहीं बताई गई है और कहा गया है कि एसआईटी की जांच सही दिशा में चल रही है।
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