उत्तराखंड में 18 मई तक पूरे प्रदेश में सख्त कोरोना कर्फ्यू का ऐलान, क्या रहेंगे नियम पढ़िए
देहरादून : उत्तराखंड में 11 मई से लेकर 18 मई तक पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू रहेगा, फिलहाल जिन जिलों और इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है उसे 18 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश में 18 मई तक काफी सख्त कोरोनावायरस कर्फ्यू लगाया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।
कर्फ्यू के दौरान सिर्फ 1 बजे तक खुलेंगी फल, दूध, सब्जी, मांस, मछली और आवश्यक सेवाओ की दुकानें। शराब और बार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। अंतरराज्यीय परिवहन 50 फीसदी अनुमति के साथ चल सकते हैं, यात्रियों को यात्रा का कारण बताना पड़ेगा। सिर्फ 13 मई को केवल 1 बजे तक राशन की दुकानें खुली रहेंगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि लोगों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया, अब 11 मई से लेकर 18 मई तक पूरे राज्य में कोविड-19 कर्फ्यू होगा।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कल से उत्तराखंड में 18 से 45 साल के युवाओं के लिए कोविड-19 वेक्सिनेशन का अभियान शुरू हो जाएगा जिसमें 18 से 45 साल के सभी लोग कोविड-19 वेक्सिनेशन की डोज लगाएंगे। जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून के राधा स्वामी सत्संग प्रांगण में करेंगे।
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