Uttarakhand अब यात्री वाहन पहले की तरह चलेंगे, सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए, पढ़िये
देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम व ई-रिक्शा संचालन के लिए संसोधित नई मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी की है। परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से बुधवार को जारी संशोधित मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) के अनुसार अब सभी सार्वजनिक वाहनों, बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम व ई-रिक्शा आदि का संचालन 100 फीसदी यात्री क्षमता के साथ किया जाएगा।
वाहन स्वामी को हर यात्रा से पहले और बाद में वाहन को सैनिटाइज करना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग और मास्क आदि नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है वह राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित किराया वसूल सकते हैं। बाहरी राज्यों से आने वालों और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वालों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पंजीकरण के नियम पूर्व की भांति ही हैं। एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि दूसरे राज्यों से अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने वाले वाहनों में वाहन क्षमता का 75 फीसद और अधिकतम चार यात्री ही सफर कर सकेंगे। उन्हें भी स्मार्ट सिटी पोर्टल 72 घंटे की अवधि की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी।
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