Uttarakhand स्कूल फीस को लेकर नये दिशानिर्देश जारी, अभिभावक-छात्र ध्यान दें, देखें आदेश
उत्तराखंड में छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से फीस को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि नैनीताल हाई कोर्ट में चल रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से फीस को लेकर यह नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
आदेश में कहा गया है कि चूंकि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं राज्य में भौतिक रूप से शुरू हो चुके हैं इसलिए 10वीं और 12वीं के अभिभावकों को भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू होने के बाद की फीस पूरी देनी होगी। जबकि उससे पहले लॉकडाउन के पीरियड का केवल शिक्षण शुल्क देना होगा। आदेश में कहा गया है कि अभिभावक यदि छात्रों की फीस किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो विद्यालयों द्वारा इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।
आगे आदेश में कहा गया है कि अन्य कक्षाओं के लिए अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए कहा गया है। ऐसे में अभिभावकों को सिर्फ ट्यूशन फीस या शिक्षण शुल्क देना होगा। किस्तों में जो अभिभावक फीस देना चाहते हैं उनको भी सहानुभूति पूर्वक विद्यालय विचार कर सकता है। आदेश में आगे कहा गया है कि फीस के संबंध में पूर्व में पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया है। अब देखिए आदेश….
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