Uttarakhand राजनीतिक दलों के लिए कोविड गाइडलाइन जारी, प्रचार में इन नियमों का करना होगा पालन
7 February 2022. Dehradun. उत्तराखंड शासन की ओर से कोविड-19 को देखते हुए और राज्य में चल रही चुनावी गतिविधियों को देखते हुए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस नई गाइडलाइन में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आगे देखिए आदेश….
नई गाइडलाइन के अनुसार राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों के द्वारा प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति होगी। राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ तथा Outdoor meeting में खुले स्थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों में ही राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा स्थानों की क्षमता तय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों को सूचित किया जायेगा। आयोजकों द्वारा रैली / बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन, जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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