हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा पर सुनवाई, उत्तराखंड सरकार से मांगी कई जानकारी, 23 जून को अगली सुनवाई
Nainital : उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में चारधाम यात्रा पर सुनवाई हुई है अदालत ने सरकार से नई नियमावली न्यायालय के सामने रखने को कहा है । 23 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, तब चार धाम यात्रा को शुरू करने को लेकर कोई फैसला हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि अभी चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर कोई एसओपी नहीं बनाई गई है इससे पहले राज्य सरकार ने 3 जिलों के लिए चार धाम यात्रा खोलने का फैसला किया था लेकिन अदालत में चल रहे मामले को देखते हुए यह फैसला वापस ले लिया।
मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने चारधाम की तैयारियों के साथ उनके द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी देने को कहा है।
न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा है, 23 जून को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इस बार कोविड-19 की लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, पिछली बार तीन लाख से ज्यादा लोग चार धाम यात्रा में गए थे ऐसे में इस बार अभी से बिना सुरक्षा के चार धाम यात्रा करना शुरू सुरक्षित नहीं है।
अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand News
( उत्तराखंड की नंबर वन न्यूज, व्यूज, राजनीति और समसामयिक विषयों की वेबसाइट मिरर उत्तराखंड डॉट कॉम से जुड़ने और इसके लगातार अपडेट पाने के लिए नीचे लाइक बटन को क्लिक करें)