Uttarakhand हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री से कैबिनेट बैठक बुलाने को कहा, रोडवेज कर्मचारियों के वेतन मामले में अदालत सख्त
उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए मुख्य सचिव के जरिये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से 27 या 28 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाने के लिए कहा है। उच्च न्यायालय ने यह कदम रोडवेज कर्मचारियों की 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने के मामले में लिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव से 29 जून को कैबिनेट के फैसले की रिपोर्ट अदालत में देने के लिए कहा है।
शनिवार होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस जनहित याचिका को सुना, मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों न रोडवेज कर्मचारियों के वेतन मिलने तक परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों के वेतन को रोक दिया जाए। अदालत ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है।
मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव, परिवहन सचिव व वित्त सचिव वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। दरअसल पिछले कई महीनों से रोडवेज कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाने के कारण रोडवेज कर्मचारियों के कई यूनियन की ओर से कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी।
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