हल्द्वानी में अतिक्रमण कर बनाए गए 4,300 से ज्यादा घरों को तोड़ने का आदेश, रेलवे भूमि मामले में आया हाईकोर्ट का फैसला
20 Dec. 2022. Nainital. हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को हाईकोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते का नोटिस देकर इन घरों को तोड़ने का आदेश दिया है, 1 नवंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी, तब अदालत की ओर से फैसले को सुरक्षित रखा गया था, मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
यह फैसला न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की पीठ के द्वारा सुनाया गया, पूर्व में अतिक्रमणकारियों की ओर से कहा गया था कि रेलवे की ओर से उनका पक्ष नहीं सुना गया, हालांकि रेलवे ने इस मामले में कहा कि वह पहले ही सभी लोगों को पीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी कर चुकी है।
दरअसल हाईकोर्ट में यह मामला 2016 से चल रहा है, रेलवे द्वारा अदालत को बताया गया है कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है, इस पर 4300 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। तब हाईकोर्ट की ओर से अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए थे, हालांकि उसके बाद विभिन्न पक्षों की ओर से अदालत में आवेदन करने के बाद मामला आगे बढ़ गया था।
अब अदालत में सभी पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा है, उसके बाद अदालत की ओर से यह फैसला सुनाया गया है, फैसले में रेलवे को आदेश दिया गया है कि 1 हफ्ते का नोटिस देकर सभी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया जाए।
अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand News
( उत्तराखंड की नंबर वन न्यूज, व्यूज, राजनीति और समसामयिक विषयों की वेबसाइट मिरर उत्तराखंड डॉट कॉम से जुड़ने और इसके लगातार अपडेट पाने के लिए नीचे लाइक बटन को क्लिक करें)