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उत्तराखंड : पढ़िए लॉकडाउन-3 में आपके जिले में कितनी छूट, क्या कहता है गृहमंत्रालय का आदेश

उत्तराखंड : पढ़िए लॉकडाउन-3 में आपके जिले में कितनी छूट, क्या कहता है गृहमंत्रालय का आदेश

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by May 1, 2020 News

देश में लॉकडाउन 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, 4 मई से लागू हो रहे लॉकडाउन-3 में देश के विभिन्न जिलों को कई तरह की छूट दी गई है। आईए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में किस जिले में आपको कितनी छूट मिलेगी…..

गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि देश में विभिन्न जिलों की स्थिति को देखकर 3 जोन बनाए गए हैं, जिन्हें रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन कहा गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के लिहाज से ये जोन बनाए गए हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार सिर्फ हरिद्वार जिला रेड जोन में है। देहरादून और नैनीताल जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। जबकि राज्य के बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि किस जोन में आपको क्या छूट मिलेगी….

ग्रीन जोन के जिलों के लिए

अंतर राज्यीय यातायात, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम खेल के मैदान, बार, धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा सभी कार्य हो सकेंगे, जिले के अंदर यातायात बस 50% कैपेसिटी के साथ शुरू किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ निर्देश बस डिपो के लिए भी दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय कार्गो वाहन चलेंगे। संबंधित जिला अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन में दी गई छूट को कम कर सकते हैं।

ऑरेंज जोन के लिए

अंतर राज्यीय यातायात, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम खेल के मैदान, बार, धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगे। बाकी सब खुलेगा, एक ड्राइवर और ज्यादा से ज्यादा दो पैसेंजर के साथ कैब चल सकती हैं। कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं।

रेड जोन के लिए

रेड जोन में सार्वजनिक परिवहन, मॉल, बाजार कॉन्प्लेक्स पूरी तरह बंद रहेंगे। कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट के बाहर कुछ छूट दी गई है। पूरा आदेश देखिए….


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