बड़ी खबर : चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटाया, पर लगाई शर्तें
नैनीताल। उत्तराखण्ड के चारधाम बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम व यमुनोत्री धाम पर लगी रोक को Uttarakhand High Court Nainital ने हटा दिया है। हाईकोर्ट नैनीताल ने कुछ शर्तों के साथ चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया है। आज बृहस्पतिवार 16 सितम्बर 2021 को हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई के बाद 26 जून 2021 से लगी रोक को हटा दिया।
उत्तराखण्ड चारधाम यात्रा पर 26 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चार धाम की यात्रा पर रोक लगा दी थी। उस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने तर्क दिया था कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उत्तराखण्ड सरकार की व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है। जिसके बाद से ही चारधाम यात्रा पर रोक बरकरार थी। चार धाम यात्रा को संचालित किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अधिक समय लगने की वजह से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस ले लिया था और 10 सितंबर को हाईकोर्ट में अनुरोध पत्र दाखिल किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई करने की बात कही थी।
यह रहेंगे प्रतिबंध-अब जल्द ही चारधाम की यात्रा शुरू हो सकती है। उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त या यात्रियों, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री धाम में 600, यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्री जाने की अनुमति दी है। साथ ही हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवयश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। भक्त या यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।
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