हल्द्वानी में वनभूलपूरा से हजारों परिवारों का अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 5 जनवरी की तारीख तय
2 Jan. 2022. Haldwani/ New Delhi. हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके से हाईकोर्ट के आदेशों के बाद रेलवे भूमि से 5,000 से ज्यादा परिवारों के अतिक्रमण को हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी की तारीख तय की है। कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की ओर से दाखिल की गई।
दरअसल हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर 5,000 से ज्यादा परिवार बसे हुए हैं, इस जमीन पर करीब 3,000 से ज्यादा घर बने हुए हैं। लंबे समय से चल रही अदालती कार्यवाही के बाद हाल ही में उच्च न्यायालय की ओर से एक हफ्ते का नोटिस देकर पूरी जमीन से अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए। इसके बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन इस जमीन को खाली कराने की कार्रवाई में जुट गया है, यहां रह रहे लोगों को एक हफ्ते का नोटिस भी दे दिया गया है।
दरअसल हाईकोर्ट में यह मामला 2016 से चल रहा था, रेलवे द्वारा अदालत को बताया गया है कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है, इस पर 4300 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। तब हाईकोर्ट की ओर से अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए थे, हालांकि उसके बाद विभिन्न पक्षों की ओर से अदालत में आवेदन करने के बाद मामला आगे बढ़ गया था। उसके बाद सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दिसंबर 2022 में रेलवे को 1 हफ्ते का नोटिस देकर यहां से अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश दिया।
इसके बाद जहां रेलवे और प्रशासन यहां बसे लगभग 5000 परिवारों को नोटिस जारी कर चुका है, एक ओर जहां अतिक्रमण को हटाने की पूरी तैयारी चल रही है, वहीं वनभूलपुरा इलाके में इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। हजारों लोग यहां एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अतिक्रमण हटाने की किसी कार्रवाई का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं।
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