उत्तराखंड : अभिभावक कृपया ध्यान दें, स्कूल फीस को लेकर जारी हुए हैं नये आदेश, देखिए
उत्तराखंड में स्कूलों की फीस को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं, विद्यालय शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी अभिभावक लॉकडाउन की इस परिस्थिति में स्वेच्छा से फीस देना चाहते हैं वो 1 महीने की फीस स्कूल में दे सकते हैं।
आदेश में कहा गया था कि पहले लॉकडाउन की स्थिति में किसी भी स्कूल से फीस लॉकडाउन खत्म होने तक लेने से मना किया गया था, लेकिन इसके कारण शिक्षकों के वेतन प्रभावित होने के कारण अब नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि स्कूल सिर्फ 1 महीने की फीस लेंगे, फीस केवल उन्हीं अभिभावकों से ली जा सकती है जो स्वेच्छा से फीस दे सकते हैं। स्कूलों से शिक्षकों का वेतन देने के लिए भी कहा गया है, आगे देखिए पूरा आदेश, इसमें विस्तार से बताया गया है कि आपको अपने बच्चे की फीस के संदर्भ में क्या कदम उठाने चाहिए….
देखिए आदेश….
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