देहरादून में होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब के लिए अब नया नियम, समय को लेकर डीएम ने आदेश जारी किया, पढ़िए
16 November. 2024. Dehradun. राज्य एवं जनपद में प्रथम बार आबकारी मैन्यूयल सैक्शन 59 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्षों पुरानी चली आ रही प्रथा (सप्ताह अंत में 1 घंटा अतिरिक्त) अनुमति को डीएम ने एक झटके में किया समाप्त।
बोल्ड स्टेप लेते हुए डीएम ने आबकारी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु समय एवं शर्तों में किया परिवर्तन।
नियम कानून सबके लिए एक समान नियमों का उल्लंघन पर प्रशासन/पुलिस की सघन अक्षम्य कार्यवाही रहेगी जारी, किसी को बख्शा नहीं जाएगाःडीएम
जिलाधिकारी सविन बंसल ने रात्रि में शराब के नशे के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आबकारी मैन्यूल के सेक्शन 59 में वर्णित विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में प्रथम बार अन्य दिवसों के समान ही सप्ताह अंत में सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब आदि अनुज्ञापनों का संचालन रात्रि 11 बजे तक ही किया जाएगा।
राज्य एवं जनपद में प्रथम बार आबकारी मैन्यूयल सैक्शन 59 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी जिलाधिकारी ने सप्ताह अंत में 1 घंटा अतिरिक्त बार संचालन की अनुमति की वर्षों पुरानी चली आ रही प्रथा समाप्त किया।
जनपद में संचालित सभी होटल, रेस्टोंरेट, बार, पब अनुज्ञापन निर्धारित समयावधि रात्रि 11 बजे तक ही संचालित होंगे। डीएम द्वारा इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के उल्लंघन की दशा में विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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