Uttarakhand आरोपी की कार में घूम रहे थे जज, हाईकोर्ट को पता चला तो फिर क्या हुआ पढ़िये
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए देहरादून के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एचएस बोनाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला जज प्रशांत जोशी 21 व 22 दिसम्बर को मसूरी कोर्ट सरकारी वाहन से न जाकर केके सोनी नामक व्यक्ति की निजी ऑडी कार से गए थे। सोनी के विरुद्ध कुछ दिनों पहले ही राजपुर थाने में गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
केके सोनी की ओर से FIR निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई है। उक्त निजी कार मसूरी स्थित सरकारी कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी दिखी है। हाई कोर्ट ने इस कार के नम्बर का उल्लेख भी अपने आदेश में किया है। इसे सरकारी सेवा मानकों का उल्लंघन माना गया है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जिला जज के रूप में उनके पास वाहन उपलब्ध होने के बावजूद ऐसा करना गम्भीर चूक थी।
सस्पेंशन अवधि में जिला जज प्रशांत जोशी को आधी तनख्वाह दी जाएगी। यह धनराशि उन्हेंं अपनी बेगुनाही का लिखित प्रमाणपत्र देने पर ही मिलेगी। रुद्रप्रयाग में अटैचमेंट के दौरान भी उन्हेंं उच्च न्यायालय की अनुमति के बगैर स्टेशन छोडऩे की अनुमति नहीं होगी। एडीजे सीबीआई सुजाता सिंह फिलहाल अंतरिम अरेंजमेंट के रूप में जिला जज का कार्यभार देखेंगी।
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