देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर वाले ध्यान दें, दीपावली आतिशबाजी के लिए ये सख्त आदेश जारी
देहरादून से उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर, दिवाली के समय वायु प्रदूषण व कोविड-19 को देखते हुए पटाखे बेचने और जलाने के संबंध में शासन की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है।
इस आदेश के तहत देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर के नगरीय सीमा क्षेत्र में केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही विक्रय किया जाएगा। इन सभी छह नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखे जलाने की अवधि 2 घंटे रहेगी, दीपावली वह गुरु पर्व में 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। वहीं छठ पूजा पर प्रातः 6:00 से 8:00 तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी किए हैं। आगे देखें आदेश….
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