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Uttarakhand : कोरोना कर्फ्यू 5 अक्टूबर तक बढ़ा, जानिए नयी गाइडलाइन में क्या है

Uttarakhand : कोरोना कर्फ्यू 5 अक्टूबर तक बढ़ा, जानिए नयी गाइडलाइन में क्या है

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by September 20, 2021 News

Dehradun, 20 September 2021 : उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को लेकर शासन की तरफ से एक बार फिर आदेश जारी किया गया है, नए आदेश के अनुसार अब कोरोना कर्फ्यू को 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 21 सितंबर तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। वैसे तो सभी नियमों को पूर्व की तरह ही रखा गया है, लेकिन आज के आदेश में स्कूलों को कल से खोले जाने को लेकर शैक्षणिक संस्थानों को कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में आने वाले यात्रियों के लिए नियम पहले की तरह ही रहेंगे, बॉर्डर पर यात्रियों को डबल डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट या कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट को मांगे जाने पर दिखाना जरूरी होगा।

इससे पहले ही सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी। खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा, हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। आदेश के मुताबिक, शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्‍यवहार करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे खुली रहेंगी। जिसमें सभी हॉस्पिटल नर्सिंग, होम क्लीनिक, केमिस्ट शॉप इत्यादि शामिल है। जिम शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और इससे जुड़ी सभी गतिविधियां SOP का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सब्जी की दुकानें, दूध की डेयरी, मिठाई की दुकानें और फूलों की दुकान रोजाना सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। सभी होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वही होम डिलीवरी के लिए वाहनों का उपयोग करने की अनुमति भी मिली है। सिटी एरिया में होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। विक्रम ऑटो, सिटी बस इत्यादि सभी सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलने की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बिजलीघर, डाकघर, निकायों में साफ-सफाई, टेलीकॉम से जुड़े ऑफिस और प्रतिष्ठान, इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर इत्यादि खुले रहेंगे। इस दौरान कर्मचारियों को एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। साप्ताहिक बंदी यानी रविवार को जिस तरह से पहले बाजार बंद रहते थे, अभी भी बंद रहेंगे।

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