Uttarakhand सोमवार से कक्षा 6 से 8वीं के स्कूल खुलेंगे, इन नियमों का करना होगा पालन, विद्यार्थी-अभिभावक पढ़ लें
Dehradun उत्तराखण्ड में अब 16 अगस्त से कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के स्कूल प्रदेश में 2 अगस्त से खुल चुके हैं। सरकार ने स्कूल खोलने के लिए एसओपी पहले ही जारी कर दी है। विद्यालय खोले जाने से पूर्व समस्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल आदि ऐसे स्थलों जहां पर छात्र-छात्राओं का भौतिक रूप से आवागमन होता हो, उन्हें भली-भॉति सैनिटाइज किया जाए। विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैण्डवॉश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। विद्यालय भौतिक रूप से आरम्भ करते समय विद्यालय प्रबंधन/प्रधानाचार्य तथा समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जर्जर कक्षा कक्षों में शिक्षण कार्य किसी भी स्थिति में न कराया जाए।
16 अगस्त से खुलने जा रहे 4100 जूनियर हाईस्कूलों में सेनेटाइजर, मास्क आदि सरकार मुहैया कराएगी। इन स्कूलों की भोजनमाताओं के लिए एप्रेन, हेड कवर और दस्ताने भी दिए जाएंगे, छठी से 8वीं स्तर के 5234 स्कूलों में से 4156 के लिए सरकार ने विशेष कोविड बजट जारी किया है। राज्य में 16 से 25 छात्र संख्या के स्कूल 961 हैं, जबकि 26 से 50 छात्र संख्या वाले 1549 स्कूल, 51 से 100 छात्र संख्या वाले 1076 स्कूल, 100 से 200 तक छात्र संख्या वाले 429 स्कूल और 201 से ज्यादा छात्र वाले 141 स्कूल हैं। इन स्कूलों को छात्र संख्या के अनुसार 400 से 1 हजार रूपए की विशेष ग्रांट दी गई है।
प्रत्येक विद्यालय में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत संबंधित विद्यालय द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो सोशल डिस्टेंसिंग एवंं कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा। यदि विद्यालय के छात्रों, अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ के मध्य संक्रमण की स्थिति उतपन्न होती है तो ससमय जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को सूचित किए जाने की जिम्मेदारी संबंधित प्राधााचार्य एवं नोडल अधिकारी की होगी। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण प्रतीत होते हैं तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाएगा।
प्रत्येक जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे अपने जनपद के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जिससे किसी शिक्षण संस्थान में कोविड संक्रमण पाए जाने पर तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जा सके एवं सबंधित संस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करवाया जा सके।
ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनमें अधिक छात्र संख्या हो तथा भौतिक रूप से शिक्षण कार्य कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक साथ किया जाना संभव ना हो, उनमें विद्यालय प्रबंधन को भी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भौतिक रूप से कक्षा शिक्षण दो पाली में संपादित कर सकते हैं, प्रथम पाली में सम अनुक्रमांक एवं द्वितीय पाली में विषम अनुक्रमांक वाले छात्र-छात्राओं को विद्यालय बुलाया जा सकता है। इसके लिए विद्यालय समय सारणी इस प्रकार से नियोजित की जाए की शिक्षक दोनों पारियों में छात्र-छात्राओं का कक्षा शिक्षण कर सकें।
छात्र छात्राओं के अभिभावकों की सहमति के साथ उन्हें विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाए, इसके लिए छात्र-छात्राएं विद्यालय भौतिक रूप से खुलने अथवा विद्यालय में उपस्थित होने के 3 दिन के अंदर विद्यालय प्रबंधन को अभिभावकों के सहमति पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचीला रूप अपनाया जाय तथा किसी भी विद्यार्थी को भौतिक रूप से स्कूल आने को बाध्य नहीं किया जाए।
यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि समस्त शिक्षक कर्मचारी एवं समस्त छात्र छात्राओं को विधिवत मास्क पहनने के उपरांत विद्यालय कक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाए, यदि कोई छात्र छात्राएं बिना मास्क के विद्यालय में उपस्थित होते हैं तो विद्यालय ऐसे छात्र छात्राओं के लिए मास्क की व्यवस्था करें।
विद्यालय में प्रवेश एवं छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके इसके लिए अलग-अलग कक्षाओं के लिए समय अंतराल निर्धारित किया जाए तथा एक साथ सभी कक्षाओं को ना छोड़ा जाए। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिसमें छात्र-छात्राएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हुए विद्यालय में आते हैं उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठाने तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समय-समय पर सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी, विद्यालय में प्रार्थना सभा बालसभा खेल संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य सामूहिक गतिविधियां जिनसे की कोविड-19 के संक्रमण का खतरा हो, को अग्रिम आदेशों तक बंद रखने को कहा गया है।
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